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आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 05 आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही

 आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 05 आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही

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     बेमेतरा | 13 जून 2025 :-* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा श्री मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला श्री विनय कुमार, डीएसपी श्री राजेश कुमार झा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी श्रीमती संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है।

     *जिसके तहत 12 जून 2025 को* चौकी खण्डसरा 01 चालान में 01 व्यक्ति, यातायात 04 चालान में 04 व्यक्ति, कुल 05 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें तेज गति, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट वाहन चलाने एवं  अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध 05 प्रकरण में 1,900/- रूपये समन शुल्क लिया गया। 

 बेमेतरा पुलिस की अपील

    बेमेतरा पुलिस आम नागरिको से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करे,  पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, संयमित गति से वाहन चलाये एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। शराब सेवन कर वाहन न चलाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है।

      इसी क्रम में 12 जून 2025 को थाना परपोडी, नवागढ एवं चौकी देवकर में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का 05 प्रकरण में 05 आरोपी 1.मनीराम चेलक उम्र 50 साल निवासी मोतिमपुर, 2. चिंतामणी जांगडे उम्र 27 साल, मोतिमपुर थाना नवागढ, 3. राजाराम निषाद उम्र 28 साल, 4. लक्ष्मण यादव उम्र 30 वर्ष निवासी बासीन देवकर, 5. रोहित कुमार साहू उम्र 46 वर्ष, निवासी धमधा जिला दुर्ग के विरूद्ध धारा 36(सी) एवं धारा 36 (च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।

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